Tuesday, August 5, 2025
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Pradhan Mantri Awas Yojana Urban (PMAY-U): हर शहरी के सिर पर छत का सपना साकार करता मिशन

Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, जिसे PMAY-U कहा जाता है, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय वर्गों (LIG), और मध्यम आय वर्गों (MIG) को सस्ती और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। इसके तहत चार प्रमुख लाभ दिए जाते हैं: स्लम पुनर्वास, जहां मान्यता प्राप्त स्लम क्षेत्रों में रहने वालों को निजी बिल्डरों की सहायता से ‘इन-सीटू’ यानी उसी स्थान पर आधुनिक फ्लैट्स में स्थानांतरित किया जाता है; क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS), जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को घर खरीदने, निर्माण या विस्तार के लिए लिए गए होम लोन की ब्याज दर पर सीधी सब्सिडी दी जाती है—यह सब्सिडी उनकी आय श्रेणी और घर के आकार के अनुसार ₹2.30 से ₹2.67 लाख तक हो सकती है।

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सार्वजनिक-निजी भागीदारी में सस्ते आवास (AHP) के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारें निजी डेवलपर्स के साथ मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट बनाती हैं जिसमें 35% घर EWS के लिए आरक्षित होते हैं और प्रत्येक घर पर सरकार प्रोजेक्ट को सब्सिडी देती है; और लाभार्थी-नेतृत्व वाला निर्माण या सुधार (BLC) में वे लोग जो अपने खुद के प्लॉट पर घर बनाना या उसे सुधारना चाहते हैं, उन्हें केंद्र सरकार की ओर से ₹1.5 से ₹2.5 लाख तक की सहायता सीधे उनके खाते में चरणबद्ध तरीके से दी जाती है। यह योजना न केवल घर दिलाने में मदद करती है, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने की नींव भी रखती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी का मुख्य उद्देश्य (Pradhan Mantri Awas Yojana Urban Ka Uddeshya)

Pradhan Mantri Awas Yojana Urban का मुख्य लक्ष्य है शहरी इलाकों में रहने वाले उन सभी परिवारों को पक्का, सस्ता और आरामदायक घर मुहैया कराना जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) या मध्यम आय वर्ग (MIG) से आते हैं और अभी तक अपना खुद का पक्का घर नहीं रखते। इस योजना की खास बात यह है कि यह सिर्फ घर बनाने या खरीदने की सुविधा ही नहीं देती, बल्कि शहरी विकास को समग्रता से देखती है:

  • स्लम मुक्त शहर: गंदी बस्तियों (स्लम्स) में रहने वाले लोगों को पुनर्वासित करना और उन्हें सम्मानजनक आवास देना। यहाँ ‘भूमि को संसाधन के रूप में उपयोग’ की अवधारणा अपनाई गई है।
  • सस्ते घरों की उपलब्धता: निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की साझेदारी से बड़े पैमाने पर ऐसे घर बनाना जो आम आदमी की जेब के भीतर हों।
  • वित्तीय सहायता: क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के जरिए बैंक लोन पर ब्याज में भारी छूट देना, ताकि घर खरीदना आसान हो।
  • स्वयं निर्माण में मदद: जो लोग खुद अपना घर बनाना चाहते हैं (खासकर EWS वर्ग के लोग), उन्हें सीधी वित्तीय सहायता देना।
  • भूमि और संपत्ति की बढ़ती कीमतों पर अंकुश: सस्ते आवास के लिए अधिक से अधिक जमीन उपलब्ध कराने पर जोर देना।

इन सबका मकसद एक ही है – हर शहरी भारतीय के सिर पर एक सुरक्षित छत का होना। यह सिर्फ चार दीवारी का मामला नहीं, बल्कि गरिमा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की बुनियाद रखने का मामला है।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभ: किसे मिलता है क्या? (Pradhan Mantri Awas Yojana Urban Ke Labh)

Pradhan Mantri Awas Yojana Urban के फायदे सिर्फ एक तरह के नहीं हैं। यह अलग-अलग जरूरतों और आय वर्गों के लोगों को अलग-अलग तरीकों से सपोर्ट करती है। यहाँ हैं मुख्य लाभ:

  • स्लम पुनर्वास (Slum Rehabilitation):
    • यदि आप सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्लम क्षेत्र में रहते हैं।
    • निजी बिल्डरों की मदद से, वहाँ की जमीन का इस्तेमाल करके नए मॉडर्न फ्लैट्स बनाए जाते हैं।
    • स्लम ड्वेलर्स को इन्हीं फ्लैट्स में निशुल्क या नाममात्र किराए पर रहने का अधिकार मिलता है। इसे ‘इन-सीटू’ (वहीं पर) पुनर्वास कहा जाता है।
    • बदले में, बिल्डर को विकास के लिए अतिरिक्त जमीन या कुछ फ्लैट्स बेचने की अनुमति मिलती है।
  • क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS – Credit Linked Subsidy Scheme): यह सबसे लोकप्रिय और व्यापक लाभ है। अगर आप बैंक या होम लोन कंपनी से लोन लेकर घर खरीदते हैं, बनवाते हैं, या मरम्मत/एक्सटेंशन करवाते हैं, तो आपको लोन की ब्याज दर पर सीधी छूट (सब्सिडी) मिलती है। यह सब्सिडी आपकी सालाना आय और घर के आकार के आधार पर तय होती है। आय वर्ग (Annual Household Income) घर का अधिकतम कारपेट एरिया (मैक्स कवर्ड एरिया) ब्याज सब्सिडी की दर सब्सिडी की अधिकतम राशि लोन की अधिकतम अवधि जिसपर सब्सिडी मिलती है EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)
    ₹ 3,00,000 तक 30 वर्ग मीटर (लगभग 323 वर्ग फुट) 6.50% ₹ 2.67 लाख 20 वर्ष या लोन टेन्योर जो भी कम हो LIG (निम्न आय वर्ग)
    ₹ 3,00,001 से ₹ 6,00,000 60 वर्ग मीटर (लगभग 646 वर्ग फुट) 6.50% ₹ 2.67 लाख MIG-I (मध्यम आय वर्ग-1)
    ₹ 6,00,001 से ₹ 12,00,000 160 वर्ग मीटर (लगभग 1722 वर्ग फुट) *शहर के आधार पर 4.00% ₹ 2.35 लाख 20 वर्ष MIG-II (मध्यम आय वर्ग-2)
    ₹ 12,00,001 से ₹ 18,00,000 200 वर्ग मीटर (लगभग 2153 वर्ग फुट) *शहर के आधार पर 3.00% ₹ 2.30 लाख 20 वर्ष
    • यह सब्सिडी कैसे काम करती है? सब्सिडी की राशि सीधे आपके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, जिससे आपका प्रभावी लोन अमाउंट (और इस तरह EMI) कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप EWS/LIG श्रेणी में हैं और आपको ₹ 2.67 लाख की सब्सिडी मिलती है, तो मान लीजिए आपका लोन ₹ 10 लाख था, तो सब्सिडी के बाद आपका प्रभावी लोन बैलेंस हो जाएगा ₹ 7.33 लाख। आपकी EMI उसी ₹ 7.33 लाख पर लगेगी, न कि पूरे ₹ 10 लाख पर।
    • क्या यह सब्सिडी सभी बैंकों/एचएफसी पर मिलती है? जी हाँ, लगभग सभी प्रमुख बैंक और होम फाइनेंस कंपनियाँ (HFCs) जो MoHUA के साथ रजिस्टर्ड हैं, CLSS सब्सिडी प्रदान करते हैं। आवेदन से पहले यह जांच लें कि आपका लेंडर PMAY-CLSS के लिए अप्रूव्ड है या नहीं।
  • सार्वजनिक-निजी भागीदारी में सस्ता आवास (Affordable Housing in Partnership – AHP):
    • इस घटक के तहत, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें/शहरी स्थानीय निकाय (ULBs), और निजी बिल्डर मिलकर सस्ते घरों का प्रोजेक्ट बनाते हैं।
    • ऐसे प्रोजेक्ट्स में कम से कम 35% घर EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व होने चाहिए।
    • केंद्र सरकार प्रत्येक EWS घर के लिए एक निश्चित राशि (जो राज्य/शहर के आधार पर अलग हो सकती है) सीधे प्रोजेक्ट को सब्सिडी के रूप में देती है, ताकि घर की अंतिम कीमत कम रखी जा सके।
    • LIG और MIG कैटेगरी के लोग भी ऐसे प्रोजेक्ट्स में घर खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें सीधी केंद्रीय सहायता नहीं मिलती (हालाँकि वे CLSS का लाभ अलग से ले सकते हैं)।
  • लाभार्थी-नेतृत्व वाला निर्माण या सुधार (Beneficiary Led Construction/Enhancement – BLC):
    • यह घटक विशेष रूप से EWS और LIG परिवारों के लिए है जो पहले से ही अपनी खुद की प्लॉट (जमीन) रखते हैं या इसे खरीदने/पट्टे पर लेने में सक्षम हैं।
    • अगर वे उस जमीन पर अपना नया घर बनाना चाहते हैं या पुराने कच्चे/अर्ध-पक्के घर को पक्का बनाना या उसका विस्तार करना चाहते हैं।
    • केंद्र सरकार सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में एक निश्चित वित्तीय सहायता (प्रति घर ₹ 1.5 लाख से ₹ 2.5 लाख तक, राज्य/शहर के आधार पर) ट्रांसफर करती है।
    • यह सहायता घर निर्माण/सुधार के काम शुरू होने के बाद चरणबद्ध तरीके से दी जाती है।

नीचे दिया गया Pradhan Mantri Awas Yojana Urban लाभों का विवरणात्मक स्पेसिफिकेशन टेबल विभिन्न घटकों को उनके पात्रता मानदंड, लाभ राशि, और प्रमुख विवरणों के साथ दर्शाता है:

🏘️ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) — लाभ स्पेसिफिकेशन टेबल

घटक (Component)पात्रता/लाभार्थी वर्गप्रमुख लाभ/सहायताअतिरिक्त विवरण
स्लम पुनर्वास (Slum Rehabilitation)सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्लम क्षेत्रों में रहने वालेनिशुल्क/नाममात्र किराए पर फ्लैट्सइन-सीटू पुनर्वास; निजी बिल्डरों द्वारा निर्माण; बिल्डर को प्रोत्साहन भूमि मिलती है
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS)होम लोन लेने वाले EWS, LIG, MIG-I, MIG-II वर्गब्याज दर पर सब्सिडी ₹2.30 – ₹2.67 लाख तकEMI घटाने के लिए लोन अकाउंट में सीधी सब्सिडी; लोन टेन्योर अधिकतम 20 वर्ष तक
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (AHP)प्राथमिक रूप से EWS; अन्य वर्ग खरीद सकते हैंप्रति EWS घर पर केंद्रीय सब्सिडीप्रोजेक्ट में कम से कम 35% घर EWS हेतु आरक्षित; MIG को CLSS अलग से मिल सकता है
लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण/सुधार (BLC)अपनी खुद की जमीन पर घर बनाने या सुधारने वाले EWS/LIG₹1.5–₹2.5 लाख सीधे लाभार्थी के खाते में सहायतानिर्माण कार्य शुरू होने पर सहायता चरणबद्ध मिलती है

🧮 CLSS की विस्तृत आय वर्गानुसार तालिका

आय वर्गवार्षिक आय सीमाअधिकतम घर का क्षेत्रफलब्याज सब्सिडी दरअधिकतम सब्सिडी राशिलोन अवधि
EWS₹ 3 लाख तक30 वर्ग मीटर (≈323 वर्ग फुट)6.50%₹ 2.67 लाख20 वर्ष
LIG₹ 3–6 लाख60 वर्ग मीटर (≈646 वर्ग फुट)6.50%₹ 2.67 लाख20 वर्ष
MIG-I₹ 6–12 लाख160 वर्ग मीटर (≈1722 वर्ग फुट)4.00%₹ 2.35 लाख20 वर्ष
MIG-II₹ 12–18 लाख200 वर्ग मीटर (≈2153 वर्ग फुट)3.00%₹ 2.30 लाख20 वर्ष

नोट: CLSS सब्सिडी आपके होम लोन अकाउंट में सीधे ट्रांसफर होती है जिससे EMI कम होती है। आवेदन से पहले जांच लें कि आपका लेंडर MoHUA के साथ रजिस्टर्ड है।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए पात्रता (Pradhan Mantri Awas Yojana Urban Ke Liye Patrata)

Pradhan Mantri Awas Yojana Urban का लाभ लेने के लिए आपको कुछ मुख्य शर्तों को पूरा करना होगा। ध्यान दें, ये शर्तें सभी घटकों (CLSS, BLC, AHP, Slum) पर लागू होती हैं, हालाँकि कुछ विशिष्ट शर्तें अलग हो सकती हैं:

  1. आय वर्ग (Income Category): आपका परिवार निम्न में से किसी एक वर्ग में आना चाहिए:
    • EWS (Economically Weaker Section): सालाना पारिवारिक आय ₹ 3,00,000 या उससे कम।
    • LIG (Low Income Group): सालाना पारिवारिक आय ₹ 3,00,001 से ₹ 6,00,000 के बीच।
    • MIG-I (Middle Income Group-I): सालाना पारिवारिक आय ₹ 6,00,001 से ₹ 12,00,000 के बीच। (मुख्यतः CLSS के लिए)।
    • MIG-II (Middle Income Group-II): सालाना पारिवारिक आय ₹ 12,00,001 से ₹ 18,00,000 के बीच। (मुख्यतः CLSS के लिए)।
    • परिवार की आय में पति-पत्नी और अविवाहित बच्चों की कुल आय शामिल होती है।
  2. पक्के घर का स्वामित्व न होना (No Ownership of Pucca House): यह सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। आवेदक, उसका/उसकी पत्नी/पति, या परिवार का कोई अन्य सदस्य भारत के किसी भी शहर या गाँव में अपने नाम पर कोई पक्का मकान (Residential Pucca House) नहीं रखता हो। यह शर्त आवेदन की तारीख से पहले लागू होती है।
  3. परिवार की परिभाषा (Family Definition): योजना के तहत ‘परिवार’ का मतलब पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे हैं। माता-पिता या विवाहित बच्चे अलग परिवार माने जाते हैं और अलग से आवेदन करने के पात्र हो सकते हैं (अगर वे अन्य शर्तें पूरी करते हैं)।
  4. शहर का दायरा (City Coverage): आप जिस शहर में घर के लिए आवेदन कर रहे हैं या जहाँ आप रहते हैं, वह शहर Pradhan Mantri Awas Yojana Urban के अंतर्गत आना चाहिए। यह दायरा काफी व्यापक है और इसमें शामिल हैं:
    • सभी सांविधिक कस्बे (Statutory Towns – जिनकी नगरपालिका/नगर निगम आदि है)।
    • अधिसूचित योजना क्षेत्र (Notified Planning Areas)।
    • विकास प्राधिकरण (Development Authorities)।
    • विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (Special Area Development Authorities)।
    • औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Industrial Development Authorities)।
    • राज्य कानून के तहत गठित कोई भी ऐसा प्राधिकरण जिसे शहरी नियोजन और विनियमन का काम सौंपा गया हो।
    • आप आधिकारिक वेबसाइट पर या अपने स्थानीय नगर निगम कार्यालय में जाकर पता कर सकते हैं कि आपका शहर कवर है या नहीं।
  5. पिछली सरकारी आवास सब्सिडी का लाभ न लिया हो (No Previous Central Govt. Housing Subsidy): परिवार ने इससे पहले भारत सरकार की किसी अन्य आवास योजना (जैसे पहले की इंदिरा आवास योजना आदि) का लाभ नहीं उठाया होना चाहिए।
  6. आधार अनिवार्यता (Aadhaar Mandatory): योजना का लाभ लेने के लिए मुख्य आवेदक का आधार नंबर (या आधार वर्चुअल आईडी) होना अनिवार्य है। यह पहचान और लाभ के सीधे हस्तांतरण (DBT) के लिए जरूरी है।
Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 1

image credit: https://x.com/pmayurban?lang=en

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए आवेदन कैसे करें?

Pradhan Mantri Awas Yojana Urban में आवेदन करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है और आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं:

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Aavedan Prakriya):

  1. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ (Visit Official Website): सबसे पहले Pradhan Mantri Awas Yojana Urban की आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाएँ।
  2. ‘Citizen Assessment’ चुनें (Select ‘Citizen Assessment’): होमपेज पर मेन्यू में जाकर ‘Citizen Assessment’ पर क्लिक करें। अब आपके सामने दो विकल्प आएंगे:
    • “For Slum Dwellers”: अगर आप स्लम में रहते हैं और स्लम पुनर्वास का लाभ चाहते हैं।
    • “Benefits under other 3 components”: अगर आप CLSS, AHP, या BLC (अपना घर बनाने/सुधारने) के तहत लाभ चाहते हैं। अपनी स्थिति के अनुसार सही विकल्प चुनें।
  3. आधार डिटेल्स डालें (Enter Aadhaar Details): आपको आवेदक का आधार नंबर डालना होगा। इसके बाद आपको आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) मिलेगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आप ऑनलाइन फॉर्म पेज पर पहुँच जाएंगे।
  4. ऑनलाइन फॉर्म भरें (Fill Online Form): फॉर्म में सभी जरूरी विवरण ध्यान से भरें:
    • व्यक्तिगत विवरण (Personal Details): नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि, लिंग, श्रेणी (EWS/LIG/MIG), मोबाइल नंबर, ईमेल आदि।
    • परिवार विवरण (Family Details): पत्नी/पति और बच्चों के नाम व आयु।
    • वर्तमान पता (Current Address): जहाँ आप रह रहे हैं।
    • घर से संबंधित विवरण (House Details): आप किस घटक (CLSS, BLC, आदि) के तहत आवेदन कर रहे हैं, घर का पता (यदि पता हो), घर का प्रकार (नया निर्माण/मरम्मत/खरीद) आदि।
    • बैंक विवरण (Bank Details): बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम और शाखा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि सब्सिडी इसी खाते में ट्रांसफर होगी।
    • आय विवरण (Income Details): परिवार की कुल सालाना आय।
  5. दस्तावेज अपलोड करें (Upload Documents): फॉर्म में मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों (जैसे आधार, आय प्रमाण, बैंक पासबुक फ्रंट पेज, घर न होने का शपथ पत्र आदि) की स्कैन कॉपी अपलोड करें। फाइल का साइज और फॉर्मेट (जैसे PDF, JPG) चेक कर लें।
  6. सेव करें और सबमिट करें (Save & Submit): फॉर्म पूरा भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, नीचे दिए गए ‘Save’ बटन पर क्लिक करें। कैप्चा कोड डालें। अब आपके सामने ‘Submit’ का विकल्प आएगा। ‘Submit’ पर क्लिक करने से आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा।
  7. आवेदन संख्या नोट करें और प्रिंट निकालें (Note Application Number & Print): आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद एक यूनिक आवेदन संख्या (Application Number) जनरेट होगी। इसे नोट कर लें या फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें। यह भविष्य में आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए जरूरी है।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline Aavedan Prakriya):

  1. नजदीकी CSC सेंटर पर जाएँ (Visit Nearest CSC): कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) सरकार की वह सुविधा है जहाँ आप विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। अपने इलाके का नजदीकी CSC ढूंढें।
  2. आवेदन फॉर्म खरीदें (Buy Application Form): CSC काउंटर पर जाकर Pradhan Mantri Awas Yojana Urban का आवेदन फॉर्म खरीदें। इसके लिए आपको ₹25 (जीएसटी सहित) का शुल्क देना होगा।
  3. फॉर्म भरें और दस्तावेज अटैच करें (Fill Form & Attach Documents): फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें। सभी जानकारी सही और स्पष्ट लिखें। फॉर्म के साथ मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी अटैच करें।
  4. फॉर्म जमा करें (Submit Form): भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज CSC काउंटर पर जमा कर दें। CSC अधिकारी आपसे एक रसीद लेकर फॉर्म स्वीकार कर लेंगे। रसीद सुरक्षित रखें।
  5. आवेदन संख्या प्राप्त करें (Get Application Number): CSC अधिकारी आपको एक आवेदन संख्या देंगे। यह आपके आवेदन को ट्रैक करने के लिए जरूरी है।

आवेदन स्थिति की जांच कैसे करें? (Aavedan Sthiti Ki Jaanch Kaise Karein?)
आप ऑफिशियल वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाकर ‘Track Your Assessment Status’ सेक्शन में अपना आवेदन नंबर, आधार नंबर या नाम डालकर अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति (जैसे रजिस्टर्ड, अप्रूव्ड, रिजेक्टेड, सब्सिडी डिसबर्स्ड आदि) चेक कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए आवश्यक दस्तावेज (Pradhan Mantri Awas Yojana Urban Ke Liye Aavashyak Dastawez)

आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी (ऑनलाइन के लिए) या फोटोकॉपी (ऑफलाइन के लिए) जमा करनी होगी। दस्तावेजों की मूल प्रति आवश्यकता पड़ने पर सत्यापन के लिए दिखानी होगी:

  1. आधार कार्ड (Aadhaar Card): मुख्य आवेदक का आधार कार्ड अनिवार्य है। परिवार के अन्य सदस्यों के आधार की भी जानकारी देनी होगी।
  2. आय प्रमाण पत्र (Income Proof):
    • सैलरीड व्यक्ति: पिछले 6 महीने के सैलरी स्लिप्स और फॉर्म 16।
    • सेल्फ-एम्प्लॉयड/बिजनेस: पिछले 2-3 वर्षों के आयकर रिटर्न (ITR) की कॉपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, या स्व-घोषणा पत्र/शपथ पत्र (Affidavit) जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हो।
    • EWS/LIG: संबंधित राज्य सरकार/रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जारी EWS/LIG सर्टिफिकेट।
  3. पहचान प्रमाण (Identity Proof): पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि में से कोई एक।
  4. निवास प्रमाण (Address Proof): बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफोन बिल, वोटर आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट, रेंट एग्रीमेंट आदि में से कोई एक (वर्तमान पते का)।
  5. भारतीय नागरिकता का प्रमाण (Proof of Indian Nationality): जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज जो भारतीय नागरिकता साबित करे।
  6. अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र (Minority Community Certificate – Optional): यदि आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी) से संबंधित है, तो संबंधित प्रमाण पत्र।
  7. घर न होने का शपथ पत्र (Affidavit for Not Owning a Pucca House): आवेदक और उसके परिवार के पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है, इसका शपथ पत्र (नोटरी या गजेटेड ऑफिसर द्वारा प्रमाणित)। यह अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
  8. बैंक खाता विवरण (Bank Account Details): बैंक पासबुक/चेकबुक का फ्रंट पेज जिसमें खाता संख्या, आईएफएससी कोड, खाताधारक का नाम और बैंक शाखा का नाम स्पष्ट हो।
  9. संपत्ति से संबंधित दस्तावेज (Property Related Documents – CLSS/BLC के लिए):
    • CLSS (लोन से खरीद/निर्माण): होम लोन सैंक्शन लेटर, खरीद समझौता/बिक्री विलेख (अगर घर खरीदा गया है), निर्माण लागत विवरण और वैल्यूएशन सर्टिफिकेट (अगर घर बनवाया जा रहा है)।
    • BLC (खुद के प्लॉट पर निर्माण): प्लॉट का मालिकाना हक दिखाने वाले दस्तावेज (जैसे रजिस्ट्री/लीज डीड), नगर निगम/यूएलबी से मंजूरी, निर्माण योजना।
  10. पिछली सरकारी आवास सब्सिडी न लेने का शपथ पत्र (Affidavit for Not Availing Any Central Govt. Housing Scheme Earlier):
  • ध्यान रखें:
    • सभी दस्तावेजों की सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी ही जमा करें (जब तक मूल दिखाने को न कहा जाए)।
    • दस्तावेजों की फोटोकॉपी साफ और पढ़ने योग्य होनी चाहिए।
    • अलग-अलग राज्यों में कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। आवेदन से पहले स्थानीय नगर निगम कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी लें।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी: नए अपडेट और वर्तमान स्थिति

जैसा कि आप जानते हैं, Pradhan Mantri Awas Yojana Urban का मूल लक्ष्य ‘2022 तक सभी को पक्का घर’ देना था। हालाँकि, कोविड-19 महामारी जैसी अप्रत्याशित चुनौतियों और कुछ प्रोजेक्ट्स में देरी के कारण यह समय सीमा पूरी नहीं हो सकी। लेकिन, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि योजना बंद हो गई है! सरकार ने लगातार प्रतिबद्धता दिखाई है और योजना को जारी रखा है:

  • विस्तारित समय सीमा (Extended Deadline): केंद्र सरकार ने Pradhan Mantri Awas Yojana Urban के तहत सभी मंजूर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए समय सीमा को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि जिन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है, उन्हें अब 2024 के अंत तक पूरा कर लिया जाना चाहिए।
  • CLSS सब्सिडी का विस्तार (Extension for CLSS Subsidy): मध्यम आय वर्ग (MIG-I और MIG-II) के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) का लाभ 31 मार्च 2022 तक ही उपलब्ध था। हालाँकि, EWS और LIG श्रेणी के लिए CLSS सब्सिडी अभी भी जारी है और उनके लिए कोई नई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। EWS/LIG आवेदक अभी भी इस सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • पूरा ध्यान EWS/LIG पर (Focus on EWS/LIG): अब सरकार का जोर मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) को लाभ पहुँचाने पर है, क्योंकि यही वे वर्ग हैं जिनकी आवास की जरूरत सबसे अधिक है। BLC और AHP घटकों के तहत इन्हीं वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है।
  • प्रगति रिपोर्ट (Progress Report): MoHUA द्वारा जारी नवीनतम आँकड़ों (जुलाई 2024 तक) के अनुसार:
    • Pradhan Mantri Awas Yojana Urban के तहत कुल लक्षित घरों की संख्या लगभग 1.12 करोड़ थी।
    • लगभग 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है (लक्ष्य से अधिक)।
    • लगभग 80 लाख से अधिक घर पूरे हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।
    • लगभग 1.10 करोड़ घरों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।
    • CLSS के तहत: लगभग 76 लाख से अधिक परिवारों को सब्सिडी का लाभ मिल चुका है।
  • ‘लाइटहाउस प्रोजेक्ट्स’ (Lighthouse Projects): सरकार ने आवास निर्माण में तेजी लाने और नई तकनीकों (जैसे प्रीफैब, मॉन्यूमेंटल कंक्रीट सिस्टम आदि) को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न शहरों में ‘लाइटहाउस प्रोजेक्ट्स’ शुरू किए हैं।
  • PM-SVANidhi से लिंकेज (Linkage with PM-SVANidhi): सड़क किनारे दुकान चलाने वाले (स्ट्रीट वेंडर्स) जो PM-SVANidhi योजना के तहत लोन लेते हैं, उन्हें Pradhan Mantri Awas Yojana Urban के लिए प्राथमिकता देने पर विचार किया जा रहा है।

FAQs

    क्या Pradhan Mantri Awas Yojana Urban का लाभ लेने के बाद मैं घर बेच सकता हूँ?

    आम तौर पर, स्लम पुनर्वास या AHP के तहत मिले घरों को एक लॉक-इन पीरियड (आमतौर पर 5 से 15 साल, राज्य नीति पर निर्भर) तक नहीं बेचा जा सकता। CLSS या BLC के तहत मिले घर पर ऐसी कोई सीधी पाबंदी नहीं है, क्योंकि आप मालिक हैं, लेकिन अगर आप सब्सिडी लेने के बाद जल्दी बेचते हैं, तो सब्सिडी वापस लेने का प्रावधान हो सकता है। सटीक जानकारी के लिए योजना की शर्तें पढ़ें।

    क्या मैं Pradhan Mantri Awas Yojana Urban के तहत बनने वाला फ्लैट किसी दूसरे शहर में ले सकता हूँ?

    नहीं। Pradhan Mantri Awas Yojana Urban का लाभ आपको उसी शहर या कस्बे में मिल सकता है जहाँ आप रहते हैं और जो इस योजना के दायरे में आता है। आप दूसरे शहर में Pradhan Mantri Awas Yojana Urban के तहत घर नहीं ले सकते।

    CLSS सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करूँ? क्या यह सीधे बैंक से मिलती है?

    CLSS सब्सिडी के लिए आपको आधिकारिक Pradhan Mantri Awas Yojana Urban पोर्टल (https://pmaymis.gov.in/) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा (“Benefits under other 3 components” चुनकर)। हाँ, एक बार आपका आवेदन अप्रूव हो जाने के बाद, सब्सिडी की राशि सीधे आपके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, जिससे आपका लोन बैलेंस कम हो जाता है। आपका लोन देने वाला लेंडर (बैंक/एचएफसी) इस प्रक्रिया में आपकी मदद करेगा।

    अगर मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या मेरे पास पक्के पते का प्रूफ नहीं है, तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ?

    पक्का पता प्रूफ (जैसे राशन कार्ड, आधार पर पता) देना अनिवार्य है। अगर आपके पास पारंपरिक पते का प्रूफ नहीं है, तो आप ग्राम पंचायत प्रमुख, सरपंच, या स्थानीय पार्षद/वार्ड काउंसिलर से निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। आधार में पता अपडेट करवाना भी एक विकल्प है।

    क्या विधवा/तलाकशुदा महिला या एकल महिला आवेदन कर सकती है?

    हाँ, बिल्कुल! Pradhan Mantri Awas Yojana Urban में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है (या तो मालिकाना हक में सह-स्वामित्व या केवल महिला के नाम पर)। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता या स्वतंत्र एकल महिला (अपने अविवाहित बच्चों सहित) परिवार के मुखिया के रूप में पूरी तरह पात्र हैं, बशर्ते वे अन्य सभी पात्रता शर्तों को पूरा करती हों।

    अगर मेरा आवेदन रिजेक्ट हो जाता है तो क्या करूँ?

    सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल या CSC से रिजेक्शन का कारण जानें। आम कारण हैं: दस्तावेजों में कमी/गलती, पात्रता शर्त न पूरी होना (जैसे पहले से घर होना), आय सीमा से अधिक होना। आप कारण दूर करके (जैसे गलती सुधारकर, आवश्यक दस्तावेज जोड़कर) फिर से आवेदन कर सकते हैं। आप अपने स्थानीय नगर निगम कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।

    क्या Pradhan Mantri Awas Yojana Urban के तहत मुझे जमीन खरीदने के लिए सहायता मिलेगी?

    सीधे तौर पर जमीन खरीदने के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती। हालाँकि, BLC घटक के तहत, अगर आप अपनी जमीन पर घर बना रहे हैं, तो निर्माण लागत पर सहायता मिलती है। CLSS के तहत लोन लेकर आप जमीन खरीद सकते हैं और उस पर घर बना सकते हैं, और फिर लोन पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा। सिर्फ खाली प्लॉट खरीदने पर CLSS सब्सिडी नहीं मिलती।

    निष्कर्ष: अपने सपनों के घर की दिशा में एक कदम

    प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban) निसंदेह भारत की सबसे बड़ी और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक है। इसने न सिर्फ लाखों शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के सिर पर छत का सपना पूरा किया है, बल्कि शहरी परिदृश्य को बदलने, स्लम्स को कम करने और समग्र रूप से जीवन स्तर सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि ‘हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022’ का लक्ष्य अभी पूरी तरह हासिल नहीं हुआ है, लेकिन योजना पूरे जोर-शोर से जारी है और EWS/LIG वर्ग को लक्षित करते हुए आगे बढ़ रही है।

    अगर आप शहर में रहते हैं, आपकी सालाना आय ₹ 18 लाख से कम है, और आपके पास अभी तक अपना खुद का पक्का घर नहीं है, तो PMAY-U आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर हो सकता है। चाहे वह बैंक लोन पर ब्याज में भारी छूट (CLSS) हो, खुद की प्लॉट पर घर बनाने के लिए वित्तीय मदद (BLC) हो, सस्ते रेट पर फ्लैट खरीदने का मौका (AHP) हो, या स्लम से बेहतर जगह पर शिफ्ट होने का सपना (Slum Rehabilitation) हो – इस योजना में आपकी जरूरत के हिसाब से कुछ न कुछ जरूर है।

    आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होने से काफी आसान हो गई है। बस अपने सभी दस्तावेज तैयार करें, पात्रता की शर्तों को ध्यान से चेक करें, और आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर दें। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो या सवाल हो, तो अपने स्थानीय नगर निगम कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर संपर्क करने में संकोच न करें।

    अपना घर सिर्फ चार दीवारें नहीं होता, यह सुरक्षा, गरिमा और भविष्य की नींव होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी उस नींव को मजबूत करने में आपकी मदद कर सकती है। आज ही आवेदन करने पर विचार करें और अपने सपनों के घर को साकार करने की दिशा में पहला कदम बढाएं!

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