Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक किफायती दुर्घटना बीमा योजना है, जो बैंक और डाकघर खाताधारकों को दुर्घटना से होने वाली मृत्यु या विकलांगता के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष के लिए वैध होती है और हर साल नवीनीकृत की जा सकती है। इसका प्रीमियम केवल 20 रुपये प्रति वर्ष है, जो खाताधारक के बैंक या डाकघर खाते से स्वचालित रूप से कट जाता है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो कम लागत पर बीमा कवर चाहते हैं, जैसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और कम आय वाले परिवार। PMSBY को सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (PSGICs) और अन्य बीमा कंपनियों द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो भाग लेने वाले बैंकों के साथ मिलकर काम करती हैं। यह योजना सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक वित्तीय सुरक्षा पहुंचाना है।
PMSBY की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सादगी और पहुंच है। यह योजना उन लोगों के लिए आदर्श है जो महंगे बीमा पॉलिसी नहीं खरीद सकते। केवल 20 रुपये के प्रीमियम के साथ, यह योजना 2 लाख रुपये तक का कवर प्रदान करती है, जो दुर्घटना की स्थिति में परिवार को वित्तीय सहायता देता है। यह योजना उन सभी के लिए उपलब्ध है जिनके पास भाग लेने वाले बैंक या डाकघर में बचत खाता है, और यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य क्या है?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना से होने वाली मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में खाताधारक और उनके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना भारत के उन लाखों लोगों को लक्षित करती है जो बीमा कवरेज से वंचित हैं, विशेष रूप से ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों में रहने वाले लोग। सरकार का लक्ष्य Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के माध्यम से बीमा को सस्ता और सुलभ बनाना है, ताकि कम आय वाले परिवार भी अप्रत्याशित दुर्घटनाओं से होने वाले वित्तीय नुकसान से सुरक्षित रह सकें।
इसके अलावा, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना भी है। यह योजना बैंक खाताधारकों को बीमा से जोड़कर उन्हें वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बनाती है। यह योजना उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो पहले कभी बीमा पॉलिसी नहीं ले पाए, क्योंकि यह कम लागत और सरल प्रक्रिया के साथ उपलब्ध है। यह सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है, जो इसे एक आकर्षक और उपयोगी योजना बनाते हैं। नीचे Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के प्रमुख लाभों की सूची दी गई है:
- दुर्घटना से मृत्यु पर: 2,00,000 रुपये का बीमा कवर, जो नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जाता है।
- पूर्ण और अपरिवर्तनीय विकलांगता: दोनों आंखों, दोनों हाथों, दोनों पैरों, या एक आंख और एक हाथ/पैर के कुल और अपरिवर्तनीय नुकसान पर 2,00,000 रुपये का कवर।
- आंशिक और अपरिवर्तनीय विकलांगता: एक आंख, एक हाथ, या एक पैर के कुल और अपरिवर्तनीय नुकसान पर 1,00,000 रुपये का कवर।
- कम प्रीमियम: केवल 20 रुपये का वार्षिक प्रीमियम, जो स्वचालित रूप से खाते से कटता है।
- नवीनीकरण की सुविधा: योजना हर साल 1 जून से 31 मई तक नवीनीकृत की जा सकती है।
- अतिरिक्त कवरेज: यह योजना अन्य बीमा योजनाओं के साथ अतिरिक्त कवरेज के रूप में काम करती है।
- प्राकृतिक आपदाओं को कवर: भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मृत्यु या विकलांगता भी कवर की जाती है।
- सुलभता: योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम दस्तावेज और सरल प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।
लाभ का प्रकार | राशि (रुपये) |
---|---|
दुर्घटना से मृत्यु | 2,00,000 |
पूर्ण विकलांगता | 2,00,000 |
आंशिक विकलांगता | 1,00,000 |
यह योजना उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो कम आय वाले हैं और जिनके पास महंगे बीमा पॉलिसी खरीदने की क्षमता नहीं है। यह परिवार को अप्रत्याशित दुर्घटनाओं से होने वाले वित्तीय संकट से बचाने में मदद करती है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्रता
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल होने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे:
- आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 वर्ष (पूर्ण) से 70 वर्ष (निकटतम जन्मदिन के आधार पर) के बीच होनी चाहिए।
- बैंक खाता: आवेदक के पास भाग लेने वाले बैंक या डाकघर में बचत खाता होना चाहिए।
- एक खाता नियम: यदि किसी व्यक्ति के पास कई बैंक खाते हैं, तो वे केवल एक खाते के माध्यम से ही योजना में शामिल हो सकते हैं।
- स्वचालित डेबिट की सहमति: आवेदक को प्रीमियम के लिए अपने खाते से स्वचालित डेबिट की अनुमति देनी होगी।
- एनआरआई पात्रता: भारत में बैंक शाखा के साथ खाता रखने वाले अनिवासी भारतीय (एनआरआई) भी Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दावा राशि केवल भारतीय मुद्रा में भुगतान की जाएगी।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana व्यक्तिगत और संयुक्त खाताधारकों दोनों के लिए उपलब्ध है, बशर्ते वे पात्रता मानदंडों को पूरा करें। आधार कार्ड खाते के लिए प्राथमिक KYC दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है।
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🔍 मुख्य बिंदु | 📋 विवरण |
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🏷️ योजना का नाम | प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना |
👤 शुरुआत किसने की | माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा |
📅 लॉन्च वर्ष | 2015 |
🎯 लक्षित लाभार्थी | आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक |
🛡️ उद्देश्य | दुर्घटना बीमा सुविधा प्रदान करना |
📝 आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध |
🌐 आधिकारिक वेबसाइट | jansuraksha.gov.in |
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बहिष्कार
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कुछ शर्तें और बहिष्कार हैं, जिनके तहत कवरेज प्रदान नहीं किया जाता। ये बहिष्कार निम्नलिखित हैं:
- आयु सीमा पार करना: 70 वर्ष की आयु (निकटतम जन्मदिन के आधार पर) प्राप्त करने पर कवरेज स्वचालित रूप से समाप्त हो जाता है।
- खाता बंद होना: यदि खाताधारक का बैंक या डाकघर खाता बंद हो जाता है, तो कवरेज समाप्त हो जाता है।
- अपर्याप्त शेष: यदि खाते में प्रीमियम कटौती के लिए पर्याप्त शेष नहीं है, तो कवरेज रुक सकता है।
- डुप्लिकेट कवरेज: यदि कोई व्यक्ति कई खातों के माध्यम से Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana में शामिल होता है और प्रीमियम गलती से कई बार कट जाता है, तो कवरेज केवल एक खाते तक सीमित रहेगा, और अतिरिक्त प्रीमियम जब्त कर लिया जाएगा।
- आत्महत्या: आत्महत्या से होने वाली मृत्यु Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के तहत कवर नहीं की जाती।
- तकनीकी निलंबन: तकनीकी कारणों (जैसे अपर्याप्त शेष या प्रशासनिक समस्याएं) से कवरेज निलंबित हो सकता है। पुनर्स्थापना बीमाकर्ता के विवेक पर और पूर्ण प्रीमियम भुगतान पर निर्भर करता है।
- अप्रमाणित मृत्यु: यदि व्यक्ति लापता है और मृत्यु की पुष्टि दस्तावेजी सबूत के साथ नहीं होती, तो कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।
- आंशिक विकलांगता बिना अपरिवर्तनीय नुकसान: ऐसी आंशिक विकलांगता जो अपरिवर्तनीय नुकसान के बिना हो, कवर नहीं की जाती।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल होना आसान और सुविधाजनक है। आवेदन प्रक्रिया को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से पूरा किया जा सकता है। नीचे चरण-दर-चरण प्रक्रिया दी गई है:
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- बैंक शाखा में जाएं: अपने उस बैंक शाखा में जाएं जहां आपका बचत खाता है।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana का आवेदन फॉर्म बैंक से प्राप्त करें या jansuraksha.gov.in से डाउनलोड करें।
- फॉर्म भरें: फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण, जैसे नाम, खाता संख्या, और नामित व्यक्ति की जानकारी, सही-सही भरें।
- दस्तावेज जमा करें: फॉर्म के साथ आवश्यक KYC दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, यदि लागू हो) जमा करें।
- प्रीमियम सुनिश्चित करें: सुनिश्चित करें कि आपके खाते में 20 रुपये का पर्याप्त शेष है, जो प्रीमियम के लिए कटेगा।
- पावती प्राप्त करें: सफल जमा होने पर, आपको एक पावती स्लिप और बीमा प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- जनसुरक्षा पोर्टल पर जाएं: jansuraksha.gov.in पर लॉगिन करें या अपने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करें।
- PMSBY विकल्प चुनें: बीमा योजनाओं के तहत PMSBY का चयन करें।
- विवरण भरें: आवश्यक जानकारी, जैसे खाता विवरण और नामित व्यक्ति की जानकारी, दर्ज करें।
- स्वचालित डेबिट की सहमति दें: प्रीमियम के लिए अपने खाते से स्वचालित डेबिट की अनुमति दें।
- आवेदन जमा करें: आवेदन जमा करें और पुष्टिकरण प्राप्त करें।
अन्य आवेदन चैनल
- बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) पॉइंट: आप अपने नजदीकी BC कियोस्क पोर्टल के माध्यम से भी नामांकन कर सकते हैं।
- इंटरनेट बैंकिंग: कई बैंक अपनी इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं में “बीमा” टैब के तहत Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana नामांकन की सुविधा प्रदान करते हैं।
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, प्रीमियम हर साल 1 जून से पहले स्वचालित रूप से कट जाता है। यदि आप पहले वर्ष में शामिल होने से चूक जाते हैं, तो बाद के वर्षों में भी प्रीमियम का भुगतान करके योजना में शामिल हो सकते हैं।
FAQ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
क्या अस्पताल में भर्ती होने के खर्च का प्रतिपूरण है?
नहीं, PMSBY अस्पताल में भर्ती होने के खर्च को कवर नहीं करता। यह केवल दुर्घटना से मृत्यु या विकलांगता के लिए लाभ प्रदान करता है।
क्या अस्पताल में भर्ती होने के खर्च का प्रतिपूरण है?
नहीं, PMSBY अस्पताल में भर्ती होने के खर्च को कवर नहीं करता। यह केवल दुर्घटना से मृत्यु या विकलांगता के लिए लाभ प्रदान करता है।
मृत्यु की स्थिति में कौन दावा कर सकता है?
खाताधारक द्वारा नामित व्यक्ति या, यदि कोई नामांकन नहीं है, तो कानूनी उत्तराधिकारी दावा दाखिल कर सकता है।
दावा राशि का भुगतान कैसे किया जाता है?
विकलांगता दावा बीमित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा किया जाता है, जबकि मृत्यु दावा नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी के खाते में भेजा जाता है।
क्या आत्महत्या कवर है?
नहीं, आत्महत्या से होने वाली मृत्यु इस योजना के तहत कवर नहीं की जाती। हालांकि, हत्या से होने वाली मृत्यु कवर की जाती है।
क्या दुर्घटनाओं की पुलिस को रिपोर्ट करना आवश्यक है?
हाँ, सड़क दुर्घटना, डूबने, या अपराध से संबंधित मृत्यु जैसे मामलों में पुलिस को सूचित करना और FIR दर्ज करना आवश्यक है। सांप काटने या पेड़ से गिरने जैसी घटनाओं के लिए तत्काल अस्पताल रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है।।
यदि बीमित व्यक्ति लापता है और मृत्यु की पुष्टि नहीं है, तो क्या होगा?
PMSBY केवल दस्तावेजी सबूत के साथ पुष्टि की गई दुर्घटना से होने वाली मृत्यु को कवर करता है। लापता होने की स्थिति में कोई लाभ नहीं दिया जाता।
अपरिवर्तनीय नुकसान के बिना आंशिक विकलांगता के लिए क्या लाभ है?
ऐसी स्थिति में कोई लाभ नहीं दिया जाता। लाभ केवल अपरिवर्तनीय नुकसान के लिए है।
क्या एक खाताधारक कई बैंकों से दावा प्राप्त कर सकता है?
नहीं, भले ही कई खातों के माध्यम से नामांकन हो, केवल एक दावा ही पात्र है।
क्या एक व्यक्ति कई बैंक खातों से योजना में शामिल हो सकता है?
नहीं, योजना में केवल एक बैंक या डाकघर खाते के माध्यम से ही शामिल हुआ जा सकता है।
योजना में प्रवेश के लिए आयु सीमा क्या है?
18 से 70 साल तक के व्यक्ति पात्र हैं।
क्या प्राकृतिक आपदाएं कवर की जाती हैं?
हाँ, भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मृत्यु या विकलांगता कवर की जाती है।
प्रीमियम का भुगतान कैसे होता है?
प्रीमियम 20 रुपये प्रति वर्ष है और यह खाताधारक के खाते से स्वचालित डेबिट के माध्यम से कटता है।
क्या योजना में बाद में शामिल हुआ जा सकता है?
हाँ, नए पात्र व्यक्ति बाद के वर्षों में प्रीमियम का भुगतान करके योजना में शामिल हो सकते हैं।
क्या योजना छोड़ने के बाद फिर से शामिल हुआ जा सकता है?
हाँ, योजना छोड़ने वाले व्यक्ति भविष्य में वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके फिर से शामिल हो सकते हैं।
संयुक्त खाते के सभी धारक शामिल हो सकते हैं?
हाँ, संयुक्त खाते के सभी धारक, यदि पात्र हैं, तो प्रति व्यक्ति 20 रुपये प्रीमियम का भुगतान करके शामिल हो सकते हैं।
निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana एक ऐसी सरकारी योजना है जो कम लागत पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो अप्रत्याशित दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान से अपने परिवार को बचाना चाहते हैं। इसकी सरल आवेदन प्रक्रिया, कम प्रीमियम, और व्यापक कवरेज इसे एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। यदि आप Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana में शामिल होने के इच्छुक हैं, तो अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाएं, jansuraksha.gov.in पर जाएं, या अपने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करें। अधिक जानकारी के लिए, आप राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर 1800-180-1111/1800-110-001 पर संपर्क कर सकते हैं या राज्य-विशिष्ट टोल-फ्री नंबरों की सूची jansuraksha.gov.in पर देख सकते हैं।